उत्तराखंड सरकार ने समूह ख के पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देने का लिया निर्णय

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने समूह ख के पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट इसी वर्ष के लिए दी गई है। इसके साथ ही शासन ने चयन संस्थाओं को यह भी निर्देश दिए हैं कि जिन पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा नहीं हुई है, उन पदों पर आवेदन के लिए तिथि बढ़ाई जाए। सरकार के इस निर्णय से पीसीएस परीक्षा के लिए छूट की राह देख रहे अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा।

प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले ही कोरोनाकाल में लागू लाकडाउन को देखते हुए समूह ग के विभिन्न पदों पर आवेदन के लिए निर्धारित आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया था। अब सरकार ने समूह ख के पदों के लिए भी आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है। दरअसल, प्रदेश में तकरीबन पांच साल बाद प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) की परीक्षा हो रही है। इस समय कई आवेदक ऐसे हैं, जो इस वर्ष पीसीएस परीक्षा में शामिल होने की निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुके हैं। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया था कि समूह ख के पदों पर भी एक वर्ष की छूट दी जाए। शुक्रवार को सचिव कार्मिक अरविंद सिंह ह्यांकी ने इसके आदेश जारी कर दिए।

सिडकुल में 165 औद्योगिक इकाइयां बंद

प्रदेश के विभिन्न सिडकुल के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों में सरकार से भूमि लेने वाली 165 औद्योगिक इकाइयां बंद चल रही हैं। इनमें से कुछ ऐसी हैं, जिन्होंने कुछ समय संचालन के बाद काम नहीं किया तो कुछ ऐसी हंै, जिन्होंने उद्योग स्थापित ही नहीं किए। अब ऐसे सभी उद्योगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। शुक्रवार को सदन में एक सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री ने बताया कि सरकार ने संचालन बंद करने वाली औद्योगिक इकाइयों के संबंध में नीति बनाई है।

इसमें साफ किया गया है कि औद्योगिक इकाइयों को लंबे समय तक संचालन बंद रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसी इकाइयों की समय-समय पर सूची तैयार की जाएगी। इन्हें पत्र भेजकर यह पूछा जाएगा कि किन कारणों से ये इकाइयां बंद हैं। इसके साथ ही इन्हें तीन माह और विशेष परिस्थिति में अधिकतम छह माह में संचालन शुरू करने के संबंध में नोटिस दिया जाएगा। ऐसा न करने पर संबंधित इकाई को भूमि सिडकुल को समर्पित करने को कहा जाएगा।

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