मुख्तार अंसारी को लेकर सामने आई बड़ी खबर- पंजाब की जेल से उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किया जा सकता

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ ही अपराध जगत में इन दिनों बेहद चर्चित नाम मुख्तार अंसारी को लेकर बड़ी खबर प्रयागराज से है। जहां की एमपी/एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मामला सुनवाई के दौर में हैं। प्रयागराज की एमपी/एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश में शिफ्ट करने का आदेश आ गया है।

मऊ के मोहम्मदाबाद से बहुजन समाज पार्टी से विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी को बांदा जेल शिफ्ट करने के आदेश की कॉपी प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट पहुंच चुकी है। अब पंजाब की रोपड़ जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी को कभी भी उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ से उत्तर प्रदेश की बांदा जिला जेल में शिफ्ट करने का औपचारिक आदेश प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचा है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश शिफ्ट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश की कॉपी भी प्रयागराज के जिला जज के पास पहुंची है। जिला जज के कार्यालय से आदेश की कॉपी एमपी एमएलए कोर्ट के जज को भेजी गई है।

स्पेशल कोर्ट के जज इस आदेश के आधार पर कभी भी फैसला ले सकते हैं। जज या तो एक-दो दिन में इस पर फैसला ले सकते हैं या फिर मुख्तार के बांदा जेल में पहुंचने का इंतजार कर सकते हैं। स्पेशल जज सरकारी वकील और मुख्तार के वकील से उनकी राय भी ले सकते हैं। मुख्तार अंसारी को अब प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में ही रखे जाने की उम्मीद ज्यादा है।

मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने पति को पंजाब से उत्तर प्रदेश लाने के दौरान उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने का आदेश देने की गुहार लगाई। अफशां अंसारी ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा कि उनके पति एक मामले में चश्मदीद गवाह हैं जिसमें भाजपा के विधान परिषद सदस्य माफिया बृजेश सिंह व त्रिभुवन सिंह अभियुक्त हैं।

पूर्व मंत्री भरत सिंह के खिलाफ वारंट जारी: बलिया निवासी पूर्व मंत्री भरत सिंह के उपस्थित न होने पर एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एके श्रीवास्तव ने तीन मुकदमों में गैर जमानती वारंट जारी किया है। इनमें एक केस सरकारी कर्मचारी से बाढग़्रस्त क्षेत्र में मारपीट का और दो मामले निर्वाचन अधिनियम से संबंधित हैं।

पूर्व विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट: चंदौली के चकिया विधानसभा से पूर्व विधायक शारदा प्रसाद के खिलाफ एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। वाराणसी जिले में जबरन जमीन कब्जा के मुकदमे में यह वारंट जारी हुआ है। मामला मडुवाडीह थाने में दर्ज हुआ था। मुकदमे की सुनवाई विशेष कोर्ट में चल रही है। पूर्व विधायक सुनवाई के दौरान हाजिर नहीं हुए थे। यह वारंट जारी किया गया है।

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